मंदसौर । अतिरिक्त क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा बताया गया कि समस्त स्कूल संचालक, ऑटो रिक्शा संचालक एवं मार्ग परमिट पर संचालित यात्री बस संचालक आगामी सात दिवस के अंदर संचालित समस्त वाहनो के दस्तावेज जैसे परमिट, फिटनेस, बिमा, मोटरयान कर, एच.एस.आर.पी नम्बर प्लेट, पी.यु.सी. आदि को दुरुस्त करवाना सूनिश्चित करें। सूचना अवधि समाप्त होने के पश्चात् कार्यालय द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाकर म.प्र. मोटरयान अधिनियम की धाराओ के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। अतः समस्त वाहन संचालक शीघ्र से शीघ्र दस्तावेजो को दूरुस्त करवाये।