नीमच। नीमच जिले में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा: परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।खोमचा/लारी: परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में खोमचा या लारी लगाने वालों को प्रतिबंधित किया गया है।मोबाइल फोन: परीक्षा केंद्र पर केवल कलेक्टर प्रतिनिधि को ही मोबाइल फोन लाने की अनुमति होगी। अन्य किसी को फोन उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।नकल रोकना: नकल या सामूहिक नकल करने वालों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। छात्राओं की तलाशी महिला शिक्षिकाओं द्वारा ही ली जाएगी।अनाधिकृत मौजूदगी: परीक्षा केंद्रों के आसपास 5 या अधिक अनाधिकृत लोगों की मौजूदगी प्रतिबंधित रहेगी।ध्वनि विस्तारक यंत्र: म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित हैं। नियम विरुद्ध कार्यवाही: ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग पर म.प्र.गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 44-02/2015/दो/सी-1 के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।