नीमच। कलेक्टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के दो प्रकरणों में कुल 63 हजार 780 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक अवैध खनिज परिहवनकर्ता वाहन चालक गोरी शंकर पिता गणेश गुर्जर निवासी बाणनि तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ द्वारा रैत का अवैध परिवहन करने पर खनिज रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 3750 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 29 हजार 630 रूपये इस प्रकार कुल 33380 रूपए की शास्ति अधिरोपित की है। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की राशि 33380 रूपए चालान से 15 दिवस के अन्दर शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन ट्रेलर पंजीयन क्र.आर.जे.09जी.डी.5578 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार खनिज सर्वेयर द्वारा 17 जनवरी 2026 को आकस्मिक भ्रमण के दौरान उक्त ट्रेलर द्वारा अवैध रूप से रैत परिवहन करना पाए जाने पर वाहन जप्त कर,पुलिस चौकी नयागांव की अभिरक्षा में रखा गया तथा अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी तरह एक अन्य प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा खनिज के अवैध परिवहनकर्ता वाहन चालक भवरलाल पिता बंशीलाल भील निवासी कुण्डला तहसील जावद पर कुल 30 हजार 400 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है।