नीमच । फसलों को प्रतिकूल मौसम से होने वाली क्षति, उपज में कमी के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति के लिये सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। वर्ष 2025-26 में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिये अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। इस योजना का लाभ लेने के लिये जिले के किसानों से अपील की गई है, कि वे अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का फसल बीमा करवाएं। जिले के ऋणी किसान 31 दिसंबर, 2025 तक किसान क्रेडिट कार्ड पर फसल ऋण प्रदायकर्ता बैंकों, सहकारी समितियों के माध्यम से फसलों का बीमा कराएं तथा वे किसान जो सहकारी समितियों में डिफाल्टर हो गये है या वर्तमान में समिति से लेन-देन नहीं कर रहे है वे किसान अऋणी किसानों की तरह बैंक, जन सेवा केन्द्र (सीएससी) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से भू-ऋण अधिकार पुस्तिका/बी-1, बैंक खाते की पासबुक, आधार कार्ड की छायाप्रति और आधार से लिंक मोबाईल नंबर, पटवारी, सचिव, किसान द्वारा स्वप्रमाणित फसल बुआई के प्रमाण-पत्र एवं फसलवार प्रिमियम राशि जमाकर निर्धारित तिथि तक फसल बीमा करा सकते है। फसल बीमा संबंधित अधिक जानकारी के लिये कंपनी के जिला प्रतिनिधि श्री जितेंद्र सिंह तंवर, मो.न.-8878867976 और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर सकते है।