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न्यायालय ने गोह तस्‍करी मामले में एक अभियुक्‍त को 3 साल की सजा व 10 हजार रूपये का लगाया जुर्माना : वनमण्‍डलाधिकारी

Neemuch headlines December 4, 2025, 4:44 pm Technology

मंदसौर । वन मण्‍डलाधिकारी संजय रायखेरे द्वारा बताया गया कि सामान्य वनमण्डल मन्दसौर के वन परिक्षेत्र के अंतर्गत बीट बरदल कक्ष पी-06 पित्याखेडी मार्ग पर 18 जून 2015 को दोपहर 02.00 बजे बीट गार्ड नरेन्द्र मालवीय को वन भ्रमण के दौरान तीन व्यक्ति दिखाई दिये।

जिन्हें आवाज दी गई और उनके पास जाने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे। दो व्यक्ति मौके से भागने से सफल हो गये एवं एक व्यक्ति लालूनाथ पिता कालूनाथ निवासी पलवई को मौके पर पकड़ा गया, जिसके पास कुल 05 गोह जीवित अवस्था में पाई गई तथा 01 सब्बल व मोटर सायकल हिरो होन्डा क्रमांक MP-14-MF5112 जप्त की गई, उक्त सामग्री विधिवत जप्त कर अभियुक्त लालूनाथ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से पुछताछ करने पर उसने अपने दो साथी पीरूनाथ पिता हरीसिंग व अर्जुननाथ पिता कालूनाथ दोनों निवासी पलवई का नाम बताया, जिन्हें 23 जून 2015 को गिरफ्तार किया तथा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर परिवाद पत्र प्रथम श्रेणी न्यायालय, मन्दसौर में वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के नियमो के विरूद्ध दण्डित किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा प्रकरण में निर्णय 17 अगस्‍त 2023 को पारीत कर अभियुक्त लालूनाथ पिता कालूनाथ पर दोष सिद्ध करते हुवें 03 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गई।

उक्त निर्णय के विरूद्ध अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायालय द्वारा 27 नवंबर 2025 को निर्णय देते हुवें अपील को खारिज कर पूर्व निर्णय को यथावत कर अभियुक्त पीरूनाथ पिता हरीसिंग व अर्जुननाथ पिता कालूनाथ दोनों निवासी पलवई को आरोप से दोष मुक्त किया गया एवं अभियुक्त लालूनाथ पिता कालूनाथ को प्रकरण में दोष सिद्ध कर 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड देकर सजा दी गई।

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