नीमच । कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जावद की अनुशंसा पर आवेदक, कॉलोनाईजर निखलेश वर्मा निवासी सिंधी कालोनी नीमच को मध्यप्रदेश नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 के तहत कस्बा जावद स्थित भूमि सर्वे नं.1996/1/3/2/1 रकबा 0.34 हे. सर्वे नं. 1996/1/3/2/2 रकबा 0.183 हे. मे से 0.1207, कुल रकबा 0.4707 हे. व्यपवर्तित भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु आवासीय कॉलोनी '' श्री यशवंत विहार'' को विकसित करने की अनुमति सशर्त जारी की गई है। शहरी भूमि सीमा अधिनियम 1976 में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापति प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तो का पालन करना होगा। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत भू- व्यपवर्तन की शर्तो का पालन करना होगा। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तो का पालन करना होगा तथा उनके द्वारा अनुमोदित नक्क्षा के अनुरूप विकास किया जाना अनिवार्य होगा। ''कस्बा जावद स्थित कॉलोनी श्री यशवंत विहार'' के कुल 20 भूखण्ड क्रं.3 से लगायत 8, व 12,13,14,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28,29जिनका कुल क्षेत्रफल 1973.65 वर्ग मीटर है, नगर परिषद के पास बंधक रखे गये है। उक्त बंधक रखे गये भूखण्डों का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जाएगा।