नीमच । जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप (X) एक्स, इंस्ट्राग्राम हाईक एसएमएस टेलीग्राम एंव अन्य सोशल मीडिया साईड आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेंगा।
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, विडियो ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा हो सकता है, उसे प्रसारित नहीं करेगा।सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाएं भड़कती हो, को कमेन्ट लाईक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करें तथा ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके। कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगो अथवा समुदायिक के बीच घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेंगा।
किसी भी व्यक्ति या समुदाय द्वारा सोशल मीडिया साईड पर कोई पोस्ट, संदेश प्रसारित किया जाता है, तो उसकी पुष्टि उपरांत ही आगे शेयर और फॉरवर्ड किया जा सकेगा। नीमच जिले की सीमा में किसी भी साईबर कैफे के स्वामी, संचालक द्वारा किसी भी अंजान व्यक्ति जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पासपोर्ट फोटो युक्त पैनकार्ड या ऐसे अन्य ही साक्ष्य से प्रमाणित न हो, को साइबर कैफे का उपयोग न करने दिया जावे। साईबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखा जाना आवश्यक है, जिससे उनका हस्तलिखित नाम, पता,दूरभाष नंबर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित हो इसके बिना साईबर कैफे का प्रयोग वर्जित होगा। साईबर कैफे में बिना वेब कैमरा लगाये, जिसमें आगन्तुकों / प्रयोगकर्ताओं की फोटो खीची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जावे। विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान या संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे, जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा।आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स) घातक अस्त्र शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोला, रिवाल्वर, बल्लम,खंजर शमसीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिसमें जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो। आगामी यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से ओना अनिवार्य होगा।उक्त आदेश 6 नवम्बर 2025 से 4 जनवरी 2026 एक प्रभावशील रहेगा तथा उका प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-223 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।