नीमच । हेल्पलाइन पर मंगलवार को सूचना मिली कि नीमच शहर में 17 वर्षीय बालिका का विवाह उसके पिता द्वारा करवाया जा रहा है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय अधिकारी नीमच श्री संजीव साहू से समन्वय कर परियोजना अधिकारी सुश्री दीपिका नामदेव के नेतृत्व में टीम द्वारा तस्दीक की जाकर मौके पर जांच की गई, जिसमें बालिका भावना (परिवर्तित नाम) की आयु दस्तावेज अनुसार 17 वर्ष 04 माह 28 दिन होना पाया गया।
उक्त सम्बन्ध में टीम द्वारा बालिका के पिता एवं परिवार को समझाया गया तथा पंचनामा तैयार कर मौके पर ही बाल विवाह को रुकवाया । बालिका का विवाह राजस्थान में होना तय हुआ था जिसमें बारात रात्रि में आनी थी। टीम में पटवारी श्री पंकज श्रीवास्तव,पर्यवेक्षक श्रीमती एकता प्रेमी,श्रीमती रश्मि बामनिया,वन स्टॉप सेंटर सेंटर नीमच से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती चंदा सालवी,काउंसलर सुश्री नुसरत खान,केस वर्कर सुश्री पूजा मिश्रा,बहुउद्देशीय कार्यकर्ता श्रीमती चंदा नागर व नीमच सिटी थाना आरक्षक सम्मिलित थे। जिला प्रशासन की टीम ने बालिका के पिता व परिवार को समझाया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही करे अन्यथा की स्थिति में कारावास व जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी। जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम स्थापित है। आगामी विवाह के मुहूर्त में भी टीम द्वारा कड़ी नजर रखी जावेगी। बाल विवाह की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।