नीमच । ,कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा एसडीएम जावद की अनुशंसा पर निखिलेश वर्मा निवासी सिंधि कॉलोनी नीमच को मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत जावद स्थित भूमि सर्वे नंबर982/1 रकबा0.534 हेक्टेयर व्यपवर्तित भूमि पर आवासीय प्रयोजन हेतु आवासीय कॉलोनी श्री रेजीडेंसी को विकसित करने की अनुमति जारी की गई है।म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम2021 के नियम 13 अनुसर भूखण्डों को बंधक रखा जाना, बैंक गांरटी रखना अनिवार्य है । कलेक्टर द्वारा कस्बा जावद स्थित कॉलोनी श्री रेजीडेंसी के कुल 26 भूखण्ड क्रं एक व 3 लगायत6,व 9 लगायत 29 जिनका कुल क्षेत्रफल 2934.86 वर्ग मीटर है नगर परिषद जावद के पास बंधक रखे गये है।उक्त बंधक रखे गए भूखंड का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नही किया जा सकेगा।