पिपलिया मंडी हनीट्रैप मामला: कोर्ट ने रंजू तिवारी और हरीश तिवारी की जमानत अर्जी की खारिज

निखिल सोनी June 19, 2025, 8:19 pm Technology

पिपलिया मंडी। चर्चित हनीट्रैप प्रकरण में जेल में बंद गिरोह की सरगना रंजू तिवारी एवं गिरोह के सक्रिय सदस्य हरीश तिवारी की जमानत अर्जी को माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि आरोपियों द्वारा किए गए कार्य न केवल अपराधिक श्रेणी में गंभीर हैं, बल्कि यह समाज की नैतिक और सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। प्रकरण में पुलिस ने दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कानून ऐसे अपराधों के प्रति कठोर रुख अपनाए हुए है। बताया जा रहा है कि गिरोह लंबे समय से युवाओं को फंसा कर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की वसूली कर रहा था। इस पूरे मामले की जांच पुलिस द्वारा गहराई से की जा रही है, और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है।

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