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बँटवारा विवाद के कारण मा से मारपीट कर हाथ तोड़ने वाले बेटे को 01 वर्ष का कारावास

Neemuch headlines April 1, 2025, 7:44 pm Technology

मनासा। सुश्री प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा के द्वारा जमीन बँटवारे के विवाद के कारण डण्डे से उसकी माता के साथ मारपीट कर माता का हाथ तोड़ने वाले आरोपी बेटे बंशीलाल पिता किशनलाल गायरी, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम लोढकिया, तहसील मनासा, जिला नीमच (मध्यप्रदेश) को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री अरविंद थापक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 11.06.2019 को सुबह के लगभग 10 बजे जावद-लोढ़किया में स्थित फरियादीया कारीबाई के खेत की हैं। फरियादिया कारीबाई ने थाने पर आकर रिपोर्ट लिखाई कि उसके तीन लडके है तथा तीनों लडके शादीशुदा होकर अपने अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहते हैं।

उसका लड़का राजाराम आर्मी में नौकरी कर बाहर रहता है, घर में उसकी पत्नी शांतिबाई व बच्चे रहते हैं, जिनके साथ वह रहती हैं। उसका बडा लडका आरोपी बंशीलाल आए दिन उसके हिस्से में कम जमीन दिये जाने की बात लेकर उससे विवाद करता रहता हैं व घटना दिनांक को भी इसी बात को लेकर विवाद करते हुवे बंशीलाल ने उसकी माता के साथ डण्डे से मारपीट की, जिस कारण उसकी माता के दाये हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की जाकर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत फरियादीया सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया तथा अर्थदण्ड की राशि में से 500 रू. आहत को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अरविंद थापक, एडीपीओ द्वारा की गई।

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