अगले वर्ष लगने वाले प्रयागराज महाकुंभ में शराब पीने वाले और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी आदेशानुसार सभी कमिश्नरेट और रेंज से प्रयागराज भेजे जाने वाले पुलिस बल के संबंध में इसका विशेष ध्यान देने को कहा है। पुलिसकर्मियों की आयु सीमा को लेकर भी दिशा-निर्देश दिया गया है। संजय सिंघल (डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना) की ओर से जारी पत्र के मुताबिक महाकुंभ भेजे जाने वाले आरक्षियों की उम्र 40 वर्ष तक होनी चाहिए।
इसी तरह मुख्य आरक्षी 50 वर्ष से अधिक और उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक 55 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए। ऐसे किसी भी पुलिसकर्मी को महाकुंभ में ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा, जो प्रयागराज का मूल निवासी है। उन्होंने पहले चरण में पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए 10 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 10 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 10 दिसंबर तक नाम भेजने का निर्देश दिया है। इसके अलावा लिपिक संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी तैनाती के लिए नाम भेजने को कहा है।
डीजीपी मुख्यालय ने महाकुंभ के लिए 15 पीपीएस अफसरों को एसपी कुंभ मेला क्षेत्र के साथ संबद्ध किया है।