नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत तीन आरोपियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। आरोपी अनिल उर्फ हरन्या पिता मुकेश ओढ निवासी अठाना पुलिस थाना जावद, आरोपी सत्यनारायण उर्फ सत्तु पिता नंदलाल निवासी कुकडेश्वर थाना कुकडेश्वर एवं आरोपी सुरजमल पिता केशा बंजारा निवासी सांकरिया खेडी को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त तीनों आरोपी जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास एवं आगर-मालवा जिले की राजस्व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नहीं कर सकेगें।