नीमच । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3(क) के तहत आरोपी इरफान उर्फ झाडु पिता रफीक खान पठान निवासी स्कीम नं.8 बघाना, पुलिस थाना बघाना, आरोपी किशोर पिता बरदीचंद खटिक निवासी कोज्या, पुलिस थाना सिंगोली एवं आरोपी विशाल पिता सुरेश बंजारा निवासी चीताखेडा, पुलिस थाना जीरन, को तीन-तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित पुलिस थानों में सप्ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।