कनिष्ठ अभियंता ए.वी. वी. एन.एल. में मांगरोल में पदस्थापित था
निम्बाहेड़ा । उक्त दिनांक को शाम की छः सवा छः बजे के आसपास ओमप्रकाश मीणा व अन्य लोग आये और उन्होंने कनेक्शन काटने के मामले को लेकर रमेश चंद एवं तकनीकी कर्मचारियों के साथ मारपीट कर धक्कामुक्की की, मोबाईल तोड़ कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। जिस पर पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण दर्ज कर ओमप्रकाश जो कि तत्कालिन सरपंच मांगरोल था, के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 332, 353 भादंस में आरोप पत्र पेश किया राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी आलोक रवि ने पैरवी की तथा अभियुक्त ओमप्रकाश को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के पीठासीन अधिकारी विकास मारग द्वारा अभियुक्त ओमप्रकाश के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 332 भा.दं.स में अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास एवं राशि 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कर एवं आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 353 भा. दं. स में दो वर्ष के साधारण कारावास एवं राशि 10,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।