सनसाईन इंफाबिल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड के निर्देशकों को सात साल की सजा एवं 70,000/- रुपये प्रत्येक अभियुक्त को जुर्माना।

Neemuch headlines October 31, 2023, 5:24 pm Technology

निम्बाहेड़ा । वर्ष 2011 में चित्तौड़गढ़ जिले में सनसाईन इंफाविल्ड कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निम्बाहेड़ा क्षेत्र के करीब सौ डेढ़ सौ भोले-भाले ग्रामीण जनों को अधिक व्याज एवं मुनाफे का लालच देकर तथा आर.डी. एफ.डी. एवं पॉलिसियों से रुपये प्राप्त किये एवं परिपक्वता के समय उक्त आर.डी., एफ.डी. एवं पॉलिसियों के पैसे नहीं लौटाये। जिस पर पुलिस थाना सदर निम्बाहेड़ा द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कर अभियुक्तगण इंफाबिल्ड के निर्देशक धर्मसिंह, सुरेंद्र सिंह एवं संजीव सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। शेष निदेशक मफरूर रहे हैं. अभियोजन अधिकारी आलोक रवि ने पैरवी कर उक्त प्रकरण में 44 गवाहान एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में 121 दस्तावेजात प्रदर्शित करायें एवं कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ (राज.) के पीठासीन अधिकारी विकास मारग द्वारा तीनों अभियुक्तगण धर्मसिंह, सुरेंद्र सिंह एवं संजीव सिंह को अपराध अंतर्गत धारा 420 एवं 120बी नास के तहत दोषी मान अभियुक्तगणों को आर. डी. एफ.डी. एवं पॉलिसियों के पैसे नहीं लौटाने पर अपराध अंतर्गत धारा 420 भा. दं. स में प्रत्येक अभियुक्त को सात वर्ष के कारावास एवं राशि 50,000/- रुपये कुल राशि 1,50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया साथ ही अपराध अंतर्गत धारा 120बी भा.दं.स में प्रत्येक अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास एवं राशि 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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