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आगामी त्‍यौहारों को दृष्टगित रख जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

Neemuch headlines September 23, 2023, 5:10 pm Technology

नीमच । कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी दिनेश जैन व्‍दारा नीमच जिले मेंआगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रकियासंहिता 1973 की धारा 144 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अंतर्गत आगामी पर्व यथा नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी, दीपावली, गुरूनानक जयंती इत्यादि त्यौहार के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

फेसबुक, व्हाटसअप, टवीटर आदि सोशल मीडिया साईट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट, सामग्री डालने पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाइल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा।कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे, जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते। जिला दण्‍डाधिकारी व्‍दारा जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के अनुसार नीमच जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिक, प्रबंधक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चालचलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देंगे।

जिले के शासकीय अथवा निजी ठेके पर चल रहे निर्माण कार्य चाहे वे किसी भी स्वरूप के हो ठेकेदार द्वारा नियोजित स्थायी अथवा अस्थायी कर्मचारियों को अस्थाई रूप से दैनिक मजदूरी पर बाहर से लाकर काम पर लगाये गये श्रमिकों, मजदूरों की सम्पूर्ण जानकारी उनके स्थाई पते सहित 07 दिवस में संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेंगे।आगामी त्यौहारो एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्‍स) , घातकअस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्‍लम, खंजर, शमसीर या अन्य किसी भी प्रकार के हथियार, जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो।

आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलुस, रैली आदि को अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।उक्‍त आदेश दिनांक 29 सितम्‍बर से 27 नवम्‍बर 2023 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्‍ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणीमें आवेगा।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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