नीमच जिलें में त्‍यौहारों को दृष्टि‍गत रख धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी

Neemuch headlines July 27, 2023, 7:24 pm Technology

नीमच । नीमच जिले में आगामी त्‍योहारों को दष्टिगत रखते हुए एडीएम सुश्री नेहा मीना द्धारा दण्‍ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किया गया है। आगामी पर्व मोहर्रम, बलराम जयती, जनजातीय दिवस, स्‍वतंत्रता दिवस, पारसी नववर्ष दिवस, नागपंचमी, गोस्‍वामी, तुलसीदास जंयती, ओणम, रक्षाबन्‍धन, जन्माष्‍टामी, गणेश चतुर्थी, नवाखाई, डोलग्यारस, मिलाद–उन–नबी व अनंत चतुर्दशी इत्‍यादि त्‍यौहारो के मद्देनजर जुलुस व चल समारोह के दोरान धार्मिक स्‍थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

सोशल मीडिया साईड फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सअप आदि पर आपत्तिजनक पोस्ट करने व लाईक तथा शेयर करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में जारी प्रतिबंधात्‍मक आदेश के तहत विभिन्न मोबाइल कंपनियों,विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देंगे जबतक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी कोप्रस्तुत नहीं कर देते। जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों,प्रबंधक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें। आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर बल्लम, खजर, शमसीर या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हो। आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजना, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। उक्‍त आदेश 31 जुलाई 2023 से 28 सितम्‍बर 2023 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्‍त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्‍लंघन धारा-188 भारतीय दण्‍ड विधान अंतर्गत दण्‍डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्‍काल प्रभावशील होगा।

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