नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार नीमच जिले में 13 मई, 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित समस्त श्रेणी के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। लोक अदालत को सफल बनाने के लिए मंगलवार को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशांत हुद्दार एवं सचिव जिला प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार सोनकर द्वारा जिले के समस्त न्यायाधीशगणों के साथ ऑफलाईन एवं ऑनलाईन माध्यम से ए.डी.आर. सेन्टर के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई।
जिले के समस्त न्यायालयों द्वारा उक्त नेशनल लोक अदालत में निराकरण के लिए विभिन्न प्रकृति के लंबित राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये। उक्त संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशगणों से चर्चा में बताया, कि लंबित प्रकरणों में समझौते की सम्भावना को देखते हुये, पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये जावे। समझौता योग्य प्रकरणों में पेशी पर आने वाले पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराये। संबंधित प्रकरणों में यदि आवश्यक हो, तो प्रीसिटिंग मीटिंगो का आयोजन किया जायें।पक्षकारों के हितों को प्राथमिकता दी जायें।। इस बैठक में जिला मुख्यालय से जिला न्यायाधीश अरविन्द दरिया, व्यवहार न्यायाधीश सुश्री सध्या मरावी, श्रीमती पुष्पा तिलगाम, डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम एवं प्रशिक्षु न्यायाधीश सुश्री सरोज देहरिया तथा तहसील मुख्यालय मनासा से जिला न्यायाधीश सतीशचन्द्र मालवीय, व्यवहार न्यायाधीश सक्षम नरूला, विशाल जेठवा व सुश्री शिवानी परिहार तथा तहसील मुख्यालय जावद से जिला न्यायाधीश श्री अनुज कुमार मित्तल, संदीप कुमार जैन, व्यवहार न्यायाधीश सुश्री प्रीति परिहार एवं रवि वर्मा सहित जिला विधिक सहायता अधिकारी हर्षित बिसेन ने सहभागिता की।
उल्लेखनीय है, कि 13 मई 2023 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालयों-मनासा, जावद एवं रामपुरा में भी किया जा रहा है।