दो डोडाचूरा तस्करों को 2.5-2.5 वर्ष का सश्रम कारावास।

Neemuch Headlines February 13, 2023, 5:05 pm Technology

जावद। श्रीमान अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा मोटरसायकल में 33.6 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण

(1) राहुल सिंह उर्फ कमल पिता सज्जनसिंह सौंधिया, उम्र-23 वर्ष एवं

(2) जसवंतसिंह पिता बलवंतसिंह सौंधिया, उम्र-31 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम सगराना, थाना नीमचकेंट जिला नीमच को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(बी) के अंतर्गत 2.5-2.5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 30,000-30,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री अरविंद शर्मा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिनांक 19.04.2021 दोपहर के लगभग 2ः50 बजे निम्बाहेड़ा नीमच फोरलाईन हाईवे कानका फंटा तुलसी होटल के पास ग्राम कानका की हैं।

पुलिस थाना जावद की चौकी नयागाव में पदस्थ एएसआई शिवलाल कलमी द्वारा मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपीगण के कब्जे से 02 बोरो में 33.6 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा एवं मोटरसाईकल को जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 168/2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे, अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक अरविंद शर्मा द्वारा की गई।

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