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अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण का उत्सव मनाने के हेतु गोद लेने की प्रक्रिया हुई आसान, इन्हें मिले विशेष अधिकार

रामेश्वर नागदा November 29, 2022, 12:57 pm Technology

नीमच। गोद लेने का मतलब एक कानूनी प्रक्रिया है, जो किसी को बच्चे का माता-पिता बनने की अनुमति देती है, भले ही माता-पिता और बच्चे का खून से कोई संबंध न हो। लेकिन हर तरह से गोद लेने वाले माता-पिता ही बच्चे के माता-पिता होते हैं। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु एक प्राधिकृत संस्था है। भावी दत्तक माता-पिता, जो एक बच्चे को गोद लेने का इरादा रखते हैं, वह अनुसूची-5 में दिए गए आवेदन पत्र को भरकर और संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करके बाल दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शन प्रणाली में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। बच्चों के 2015 के दिशा-निर्देशों के अनुसार गोद लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी (शिशु गृह नीमच्) और सम्बधित अधिकारियों को भूमिकाएँ सौंपी गई हैं। गोद लेने योग्य बच्चों से संबंधित प्रक्रिया, दिशा- निर्देश, गोद लेने की प्रक्रिया, हर निवासी भारतीय एजेंसियों और प्राधिकरणों की पहचान की जानकारी के लिए कार्यालय शिशु गृह नीमच् की अधिक्षिका श्रीमती उषा गुप्ता व् प्रबंधक अशोक मीणा से कार्यालयीन समय पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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