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नीमच नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 33 के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के लिए जिला न्यायालय में याचिका पेश

Neemuch Headlines August 2, 2022, 8:45 pm Technology

नीमच। नीमच नगर पालिका के बहुचर्चित एवं विवादित वार्ड वार्ड क्रमांक 33 के निर्वाचन को शून्य घोषित करने हेतु अंबिका विमल शर्मा द्वारा जिला न्यायालय नीमच में अपने अधिवक्ता एडवीकेट अमित शर्मा के माध्यम से चुनाव याचिका प्रस्तुत की । उक्त निर्वाचन याचिका मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 20 के तहत जिला न्यायालय में प्रस्तुत की गई एवं निर्वाचित प्रत्याशी स्वाति गौरव चोपड़ा का निर्वाचन भ्रष्ट आचरण के आधारों पर शून्य घोषित करने की मांग की गई । उक्त याचिका में वार्ड क्रमांक 33 के अन्य प्रत्याशियों को भी पक्षकार बनाया गया है । ज्ञात हो कि नीमच नगर पालिका के चुनाव में वार्ड क्रमांक 33 जो सीआरपीएफ क्षेत्र में आता है और जहां मात्र 83 मतदाता हैं वह वार्ड पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में रहा उक्त वार्ड में प्रत्याशियों से लेकर वोटरों तक खरीदने के आरोप लगाए गए । उक्त चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन शून्य करने के मुख्य आधार प्रत्याशी स्वाति गौरव चोपड़ा एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा भ्रष्ट आचरण को बनाया गया है । जिसमें मुख्य रुप से सीआरपीएफ क्षेत्र में प्रत्याशियों के घुसने पर पाबंदी लगाना एवं प्रचार प्रसार हेतु बहुत कम समय प्रदान किए जाना बनाया है । इस सम्बंध में याचिकाकर्ता द्वारा पूरे निर्वाचन के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सहित राज्य निर्वाचन आयोग को कई शिकायत की गई । शिकायत करने के पश्चात ही वार्ड में प्रवेश हेतु बहुत कम समय प्रत्याशियों को दिया गया वहीं दूसरी और निर्वाचित प्रत्याशी का राजनीतिक रसूख के चलते सीआरपीएफ के अधिकारियों ने सहयोग किया और निर्वाचन को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त निर्वाचित प्रत्याशी स्वाति गौरव चोपड़ा का पोलिंग एजेंट पंकज बलवीर द्वारा अन्य प्रत्याशी को समर्थन देने के नाम पर आरोपियों की पेशकश करना एवं वार्ड में वोटरों द्वारा वोट के एवज में रुपए मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं । ज्ञात हो कि स्वाति गौरव चोपड़ा के पोलिंग एजेंट पंकज के विरुद्ध नीमच कैंट पुलिस थाना द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ई के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि निर्वाचित प्रत्याशी के अभी कर्ताओं द्वारा अन्य प्रत्याशियों को चुनाव से हटने का प्रलोभन दिया गया । वहीं सीआरपीएफ क्षेत्र में दो वार्ड आते हैं जिनमें से एक वार्ड क्रमांक 33 में 81% मतदान होना और दूसरे वार्ड वार्ड क्रमांक 32 में मात्र 30% मतदान होने को भी चुनाव याचिका का आधार बनाया गया है । याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि निर्वाचित प्रत्याशी के अभीकर्ताओं द्वारा सीआरपीएफ में पदस्थ एक कर्मचारी पुष्पेंद्र शर्मा एवं सी आर पी एफ डी आई जी आर एस रावत से मिलीभगत कर जो वोटर नीमच से बाहर चले गए थे उन्हें नीमच बुलाकर वोट डलवाए गए वार्ड के मतदाताओं में डर और भय का माहौल बना कर निर्वाचित प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करवाई गई याचिका में वार्ड के बीएलओ पर भी आरोप लगाया गया एवं यह बताया गया कि बीएलओ द्वारा जानबूझकर वार्ड से चले गए वोटरों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए गए और ना ही जो नए मतदाता वार्ड में आकर रहे उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े गए इसके अतिरिक्त और भी कई आधार याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में लिए गए और वार्ड क्रमांक 33 के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई । इनके अतिरिक्त और भी कई गम्भीर आरोप लगाते हुए यह याचिका प्रस्तुत की गई है । उक्त जानकारी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित शर्मा द्वारा प्रदान की गई।

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