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हाई कोर्ट का अहम् फैसला- दस पौधे लगाने और रखरखाव की शर्त पर दी जमानत

Neemuch Headlines May 4, 2022, 8:35 am Technology

ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने हत्या के आरोप में जेल में बंद एक आरोपित को पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। जेल से रिहा होने के तीस दिन के भीतर उसे 10 छायादार या फलदार वृक्ष के पौधे लगाने होंगे। उनकी देखभाल भी करना होगी। हर तीन माह में पौधों की रिपोर्ट भी पेश करना होगी। यदि पौधे सूखते हैं तो जमानत निरस्त कर पुर्नविचार किया जा सकता है। अवतार सिंह के खिलाफ दतिया जिले के गोदन थाने में हत्या का केस दर्ज है। हत्या के आरोप में पुलिस ने अवतार सिंह काे 1 मई 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पहली जमानत याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसने दूसरी बार याचिका पेश की, उसकी ओर से तर्क दिया गया कि जांच पूरी हो चुकी है। चालान भी पेश हो गया है। कोर्ट जो शर्त लगाएगा, उसका पालन किया जाएगा। उसने कोर्ट के सामने जनसेवा की भी भावना व्यक्त की। शासन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। कोर्ट ने दाेनों पक्षों को सुनने के बाद उसे जमानत पर रिहा करने आदेश दिया। उसे 10 पौधे रोपने होंगे। 8 से 10 फीट ऊंचे पौधे लगाने होंगे। ट्रीगार्ड भी लगाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि आवेदक को अपनी पसंद के स्थान पर इन पौधों/ पेड़ों को रोपने की स्वतंत्रता होगी।

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