कलेक्टर अग्रवाल ने आरोपी महेश सोनकर को किया जिला बदर

NEEMUCH HEADLINES March 16, 2022, 7:27 pm Technology

नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क,ख) के तहत एक आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा मुलचंद मार्ग नीमच निवासी आरोपी महेश पिता छोटेलाल सोनकर को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

उक्‍त आरोपी नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास की राजस्‍व सीमा में जिला बदर अवधि में प्रवेश नही कर सकेगा।

उक्‍त आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में विभिन्‍न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।

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