कलेक्टर अग्रवाल ने दारू ग्राम के मेहताबसिह का शस्‍त्र लायसेंस किया निलम्बित

NEEMUCH HEADLINES February 25, 2022, 6:51 pm Technology

नीमच। जिला मजिस्‍ट्रेट मयंक अग्रवाल द्वारा आयुध अधिनियम 1959 के तहत लायसेंसी मेहताब सिह पिता मनोहर सिह निवासी ग्राम खेडादारू तहसील एवं जिला नीमच (म.प्र.) को प्रदत्‍त टोपीदार एक नाल बंदूक लायसेंस क्रं. नीमच को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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