नीमच। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव तथा पाजीटिव व एक्टिव कैसेज की संख्या में तेजी से बढोत्तरी के दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट मंयक अग्रवाल, द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण नीमच जिले की राजस्व सीमा में 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा जारी प्रतिबंधों को यथावत रखते हुए आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगा।
इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति रहेगी।
मास्क एवं सोशलडिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा।
कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी। प्रदर्शन, कार्यशालाएं, संगोष्ठी, वर्कशॉप, एक्सपो आदि प्रतिबंधित नहीं होंगे, किंतु इनमें कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सेनेटाईजर का उपयोग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जायेगा।उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिताकी धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कीजावेगी।