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कलेक्टर अग्रवाल ने किया हरिश नायक को तीन माह के लिए जिला बदर

NEEMUCH HEADLINES January 1, 2022, 2:43 pm Technology

नीमच। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क,ख) के तहत ग्राम सुवाखेडा एवं हाल मुकाम स्‍कीम नम्‍बर 36 नीमच निवासी आरोपी हरिश पिता भगतराम नायक को तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है।

उक्‍त अवधि में आरोपी हरिश नायक नीमच सहित मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन, देवास जिले की राजस्‍व सीमा में प्रवेश नही कर सकेगा। आरोपी हरिश के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में विभिन्‍न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।

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