नीमच। जिला दण्डा धिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा म. प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत ग्राम धामनिया थाना छोटी सादडी जिला प्रतापगढ एवं हाल मुकाम बरखेडा जाट थाना जावद निवासी आरोपी अनोखी ऊर्फ कालु ऊर्फ मद्रासी पिता रामचंद्र बावरी को तीन माह की अवधि तक निरोध में लिए जाने का आदेश जारी किया गया है।
आरोपी अनोखी ऊर्फ कालु ऊर्फ मद्रासी को केंद्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है, कि आरोपी अनोखी ऊर्फ कालु के विरूद्ध पुलिस थाना छोटी सादडी, निम्बाहेडा, नीमच केंट, मंदसौर, बघाना एवं जावद में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।