नीमच। जिला कलेक्टर मंयक अग्रवाल द्वारा म. प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 और उसके अंतर्गत, निर्मित म. प्र. नगरपालिका (कालोनाईजर का रजिष्ट्री करण (निर्बन्धन) तथा शर्तो) नियम-1998 के आवेदक केएम साबू पिता केएम जॉन 51, राजस्व कालोनी नीमच को कालोनाईजर के रूप में 5 वर्ष अवधि के लिए सशर्त रजिस्ट्रीकरण किया गया है।