नीमच। कलेक्टत एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंयक अग्रवाल द्वारा जिले में म.प्र.मोटर स्पिरिट एंव हाईस्पीड डीजल,(अनुज्ञापन तथा निंयत्रण) आदेश के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 को दृष्टिगत रखते हुए, जिले के सभी डीजल एवं पेट्रोल विक्रताओं के प्रत्येक पम्पों पर डीजल 3000 लीटर तथा पेट्रोल 1500 (Out Of Pump) का रिर्जव स्टॉक प्रत्येक समय रखने के निर्देश दिए गए है। रिजर्व स्टॉक का विक्रय सबंधित एसडीएम, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के निर्देशानुसार ही किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील होगा।