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उर्वरकों की कालाबजारी,अवैध भंडारण रोकने के लिए उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक का मूल्य एवं उपलब्ध मात्रा प्रदर्शित करना अनिवार्य

neemuch headlines November 30, 2021, 5:33 pm Technology

नीमच। किसानो को गुणवत्ता युक्त एवं उचित कीमत पर सुलभता से कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य के तहत प्रत्येक रिटेलर्स (विक्रेता) को अपने-अपने प्रतिष्ठानों (दुकानों) पर उर्वरक मूल्य एवं मात्रा की उपलब्धता की जानकारी क्षेत्रीय भाषा में दूर से स्पष्ट एवं पठनीय हो, का प्रदर्शन करना अनिवार्य है।

उर्वरकों की कालाबजारी, अवैध भंडारण करने की स्थिति में संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

जिले में उर्वरक उपलब्धता एवं मूल्य से संबंधित समस्या होने पर किसान भाई तहसील विकासखंड स्तरीय उर्वरक निरीक्षकों एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को अवगत करा सकते है।

जिनके संपर्क

1. नीमच, जावद ओ. एस. बर्मन, सहायक संचालक कृषि/उर्वरक निरीक्षक

- 9589239039

एम. एल. व्यास, प्र.वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी -9425417035

2. मनासा, सिंगोली संदीप परमार, सहायक संचालक कृषि/उर्वरक निरीक्षक-

772295551

टी.ए.शेख, प्र.वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी-

9424081060

3. जावद- एस.एस.बघेल, प्र.वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी-

9179936838

जिला स्तर पर खाद उपलब्धता एवं कीमत संबंधित शिकायतों के निराकरण एवं जानकारी के लिये कार्यालयीन समय-प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबरः 07423-230209 पर संपर्क कर सकते है।

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