अक्सर देखने को मिलता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख के दिन टैक्सपेयर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रै्फिक बढ़ जाता है. ऐसे में क्यों ना बेहतर हो कि हम आखिरी तारीख से पहले ही अपना रिटर्न फाइल करें, इसके कई फायदे भी होंगे.
जानें ऐसे 7 फायदों के बारे में भागदौड़ और तनाव से बचाए:-
इनकम टैक्स रिटर्न समय से या आखिरी तारीख से पहले फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा Last Hour Rush से बचाव होता है. इससे आपको किसी तरह की पैनल्टी लगने का डर नहीं रहता जो आपको तनाव से भी बचाती है. अगर ये नियम आपकी आदत बन जाता है तो और भी फायदे आपको होते हैं.
डॉक्युमेंट्स जमा करने के लिए पर्याप्त समय:-
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए व्यक्ति को कई तरह के डॉक्युमेंट्स जुटाने होते हैं. इसमें बैंक का स्टेटमेंट, लोन स्टेटमेंट, सेविंग सर्टिफिकेट्स, TDS सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर से मिलने वाले कई तरह के फॉर्म इत्यादि, अगर समय से पहले रिटर्न फाइल करना आपकी आदत है तो इन सब डॉक्टयूमेंट्स को हासिल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है.
रिटर्न को कर सकते हैं रिवाइज:-
Suresoft Technologies में टैक्स एडवाइजर और चार्टड एकाउंटेंट प्रभाकर गुप्ता का कहना है कि समय से पहले टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं. यानी अगर उसमें कुछ गलती हो गई है तो उसे सुधार सकते हैं या कोई दस्तावेज कम रह गया है तो उसे दुरुस्त कर सकते हैं. लास्ट डेट से पहले टैक्स भरने पर आपको इसके लिए पर्याप्त समय मिल जाता है.
बचाता है ब्याज और पेनल्टी से:-
आखिरी तारीख के बाद आईटी रिटर्न फाइल करने को ‘belated returns' कहा जाता है. ऐसी स्थिति में आईटीआर फाइल करने पर आयकरदाता को लेकर शुल्क और ब्याज चुकाना पड़ता है. इसलिए समय से पहले रिटर्न फाइल करने के चलते आपका ये ब्याज और पेनल्टी बच जाती है. घाटे को कर सकते हैं
कैरी फॉरवर्ड:-
प्रभाकर गुप्ता बताते हैं कि मान लीजिए आपको अपने बिजनेस में लॉस हुआ या है या कैपिटल लॉस हुआ है. ऐसे में यदि आपने आखिरी तारीख से पहले अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आने वाले वर्षों के आईटीआर में आप इस घाटे को ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही सेट ऑफ कर सकते हैं. ऐसे में समय से पहले ITR File करने का एक फायदा लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का भी मिलता है.
तेजी से मिलता है रिफंड:-
जब आपको पता है कि आपको निश्चित तौर पर आयकर रिफंड मिलेगा, तो फिर आपको समय से ITR फाइल करना चाहिए. इससे आपको समय से और तेजी से रिफंड मिलता है, क्योंकि आखिरी तारीख पर रिटर्न फाइल करने के बाद कर अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ जाता है, ऐसे में आपका रिफंड देरी से भी आ सकता है.
लोन प्रोसेस बने क्विक:-
ITR को पूरे साल के इनकम प्रूफ के तौर पर देखा जाता है. जब आप क्रेडिट कार्ड, लोन या वीजा में से किसी के लिए एप्लाई करते हैं तो ये एक अनिवार्य डॉक्यूमेट होता है. ऐसे में अगर नए वित्त वर्ष में लोन या अन्य किसी चीज के लिए एप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फिर समय से ITR दाखिल करना आपके लिए सोने पर सुहागा बन सकता है. इससे लोन इत्यादि की प्रोसेस को तेज करने में मदद मिलती है.
ये है इस साल की लास्ट डेट:-
आम तौर पर व्यक्तिगत स्तर पर आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है. वहीं कॉरपोरेट के लिए ये 31 अक्टूबर तक होती है. लेकिन इस साल कोविड के हालातों को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है. 2020-21 का व्यक्तिगत ITR फाइल करने की आखिरी डेट बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 और कॉरपोरेट के लिए 30 नवंबर 2021 की गई है.