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GST Amnesty Scheme: छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, जानें लेट फीस और पेनाल्टी में कितनी छूट मिलेगी

Neemuch headlines June 6, 2021, 10:54 am Technology

GST Amnesty Scheme: जीएसटी काउंसिल यानी गुड्स एडं सर्विसेज काउंसिल की पिछले दिनों हुई बैठक में छोटे और मझोले कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है. 28 मई को यह बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर एमनेस्‍टी स्‍कीम का ऐलान किया गया है.

इस स्‍कीम के दायरे में 01 जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के सभी पेंडिंग GSTR-3B रिटर्न्‍स को शामिल किया गया है.

जीएसटी रजिस्‍टर्ड सभी कारोबारियों को GSTR-3B रिटर्न दाखिल करना होता है. जिन लोगों ने शुरुआत से अबतक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है. इस एमनेस्‍टी स्‍कीम की सुविधा लेने वाले टैक्‍सपेयर्स के लिए अनुपालन विंडो खोला गया है जो 1 जून से 31 अगस्‍त तक यानी तीन महीनों के लिए खुला रहेगा. ऐसे कारो​बारी इस बीच अपना बकाया जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. एक्सपर्ट बताते हैं कि छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए यह बड़ी राहत है. ऐसे कारोबारियों की संख्या करीब 89 फीसदी है.

एमनेस्टी स्कीम के तहत क्या मिली है छूट:-

एक्सपर्ट बताते हैं कि वर्ष 2017 से जीएसटी लागू किया गया है. और यदि शुरुआत से अभी तक जिन कारोबारियों ने GST रिटर्न फाइल नहीं की है, उन्हें ​सरकार छूट दे रही है. ऐसे कारोबारियों के लिए अगर NIL रिटर्न बनता है तो CGST में 250 और SGST में 500 रुपये का कैप लगा दिया गया है. वहीं अगर टैक्स बनता है तो ये कैप 1000 रुपये का है. यानी 1000 रुपये प्रति रिटर्न कैप के हिसाब से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं. कारोबारियों को ये एमनेस्टी दे दी गई है.

एमनेस्टी नहीं दी जाती तो क्या होता?:-

सरकार की ओर से दी गई एमनेस्टी स्कीम के तहत अगर कैप न हो तो इसकी जो पेनाल्टी बनती है, वह कई गुना ज्यादा बनेगी. जीएसटी व्‍यवस्‍था के तहत, समय से GST रिटर्न फाइल नहीं करने की वजह से टैक्‍सपेयर्स से पेनाल्‍टी वसूली जाती है. अगर किसी टैक्‍सपेयर की टैक्‍स देनदारी NIL यानी जीरो है और उन्‍होंने रिटर्न नहीं भरा है तो 20 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्‍टी लगेगी. वहीं अगर टैक्‍स बनता है तो ऐसे देनदारों को 50 रुपये प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्‍टी चार्ज होती . इस हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो सोच लीजिए कि कितनी पेनल्टी देनी पड़ती. बहरहाल कारोबारियों के लिए इस एमनेस्टी स्कीम को भुनाने का बेहतर मौका है.

पेनल्टी की रकम को लेकर ​भविष्य में क्या होगा?:-

एमनेस्टी के अलावा कुछ और कैप लगाए गए हैं कि पेनल्टी अब ज्यादा से ज्यादा कितनी लग सकती है. मई 2021 और आगे के महीने में भी लेट फीस में राहत दी गई है. NIL रिटर्न वालों के लिए 500 रुपये का कैप लगा दिया गया है. जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है, उनके लिए 2000 रुपये पेनाल्टी लगेगी. 1.5 करोड़ से 5 करोड़ टर्नओवर वालों को 5000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी. और अगर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो 10 हजार रुपये पेनाल्टी तय की गई है.

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