राजस्थान में गहलोत सरकार ने पहले से चल रही लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने देर रात नई गाइडलाइन जारी कर इस बार सख्ती बढ़ाई है। इस बार इसे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े का नाम दिया गया है। शादियों में 50 की जगह केवल 31 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी, बैंड वादकों को इस संख्या से अलग रखा है। शादी के लिए एसडीएम को सूचना देने के साथ आने वाले मेहमानों की लिस्ट पहले देनी होगी। इस लिस्ट में शामिल लोगों के अलावा और कोई शादी में नहीं जा सकेगा। शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा।
वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दोपहर 12 से शाम 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव नहीं आने तक संस्थागत क्वेरन्टाइन किया जाएगा।
वीकेंड पर दूध, मेडिकल और फल सब्जी को छोड़ सब कुछ बंद रहेगा। नई गाइडलाइन में पुरानी बंदिशों को ही आगे 17 मई तक जारी रखने का फैसला किया है। 17 मई तक आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभाग खुले रहेंगे। शराब की दुकानें पहले की तरह सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। फैक्ट्रीज में उत्पादन जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानें, किराना और आटा चक्की सोमवार से शुक्रवार पहले की तरह सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। फल सब्जी के ठेलों को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति रहेगी। मंडियां, फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक सातों दिन खुलेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।