नीमच। डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिला नीमच द्वारा सुपुर्दगी में दिये गये मोटरसाईकल व साईकल न्यायालय में प्रस्तुत न करके अमानत में खयानत करने वाले आरोपी प्रकाश पिता राधेश्याम खारोल, उम्र-39 वर्ष, निवासी ग्राम सरजना, जिला-नीमच को 06 माह का कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक श्री नीरज मालवीय, नीमच के न्यायालय में लंबित सिविल प्रकरण में न्यायालय द्वारा डिक्रीदार बंशीलाल जैन के पक्ष में व आरोपी प्रकाश के विरूद्ध 21,753रू दिये जाने का निर्णय पारित किया था, जिसकी वसूली के लिए डिक्रीदार द्वारा न्यायालय में आवेदन देकर डिक्री के पालन हेतु कुर्की वारण्ट जारी करवाया गया था। कुर्की वारण्ट पालन में आरोपी की टीवीएस मोटरसाईकल व एटलस साईकल को कुर्क कर आरोपी को इस शर्त पर सुपुर्दगी पर दिया गया था, कि न्यायालय द्वारा आदेशीत किये जाने पर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के द्वारा उक्त संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देने के बाद भी आरोपी द्वारा संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया व दिनांक 18.05.2017 को अंतिम बार संपत्ति न्यायाल में पेश करने का आदेश दिये जाने के बावजूद आरोपी द्वारा कुर्क संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करके न्यायालय के आदेश का पालन न कर अमानत में खयानत करनें का अपराध किया, जिस कारण आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 196/2017, धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा न्यायालय का आदेश न मानकर अमानत में खयानत किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर उसकों कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से डाॅ. मनोज कुमार गोयल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जिला नीमच द्वारा आरोपी को धारा 406 भादवि के अंतर्गत 06 माह के कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया।