नागदा। कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर नागदा-जावरा बायपास रोड पर नागदा में संचालित युनाईटेड इंजीनियरिंग एवं बायो डीजल पम्प तथा जेके बायो डीजल पम्प द्वारा बिना अनुमति एवं शासन द्वारा निर्धारित किये गये विभागों के सक्षम प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना बायो डीजल पम्प के नाम पर नकली तथा मिलावटी बायो डीजल विक्रय करने पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं। उल्लेखनीय है कि विगत 25 मार्च को जिला आपूर्ति विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही में उक्त पेट्रोल पम्प पर नकली बायो डीजल बेचना पाया गया था।
जेके बायो डीजल पम्प प्रोप्राइटर जावेद पिता जाहिद अली नागदा एवं आपूर्तिकर्ता सांई ट्रेडर्स जावरा फंटा नीमच संचालक मोहित कुमार पिता सुनील कुमार बंसल व सुनील कुमार बंसल निवासी भीलवाड़ा तथा युनाईटेड इंजीनियरिंग एवं बायो फ्यूल बायो डीजल संचालक प्रोप्राइटर युनुस अली पिता कासिम अली नागदा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 तथा धोखाधड़ी की एफआईआर पुलिस थाना मंडी क्षेत्र नागदा में दर्ज कराने के आदेश कर दिये हैं