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डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

Neemuch Headlines March 13, 2021, 4:49 pm Technology

जावद। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा 315 किलोग्राम डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी मुकेश पिता आत्माराम बंजारा, उम्र-23 वर्ष, निवासी ग्राम नहराणा, थाना चोपटा, जिला-सिरसा (हरियाणा) को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 06.11.2016 को पुलिस थाना रतनगढ़ में पदस्थ ए.एस.आई. धनजीतसिंह को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि काटिया बालाजी गेट नीमच रोड़ रतनगढ़ पर एक व्यक्ति इनोवा कार से डोडाचूरा की तस्करी करने वाला हैं। जिस पर से मुखबिर सूचना की तस्दीग हेतू वह मय फोर्स मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅचे, तो उन्हे वहाॅ पर एक इनोवा कार आती हुई दिखी, जिसको रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें 315 किलोग्राम डोडाचूरा अवैध तस्करी किये जाने हेतु भरा हुआ था। पुलिस द्वारा डोडाचूरा को जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर थाना रतनगढ़ में अपराध क्रंमाक 239/2016, अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर, शेष विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी व पुलिस फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अवैध डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद द्वारा आरोपिया को धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।

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