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विस्‍फोटक अधिनियम के तहत 19 सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन की व्‍यवस्‍था

neemuch headlines October 31, 2020, 4:53 pm Technology

नीमच! म.प्र.में व्‍यवसाय को सुलभ बनाने के उददेश्‍य के अन्‍तर्गत विस्‍फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्‍फोटक नियम 2008 तथा विस्‍फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एंव शर्तो के तहत विस्‍फोटक सामग्री निर्माण, संधारण, परिवहन, विक्रय एंव चोरसा पटाखे विक्रय के लिए एनओसी, अनुज्ञप्ति से संबंधित चिन्हित 19 सेवाओ को एमपी.ई सर्विस पोर्टल http://servivces.mp.gov.in के माध्‍यम से पूर्णत: ऑनलाईन प्रदान करने की नवीन व्‍यवस्‍था प्रांरभ की गई है।

इसके तहत उक्‍त सेवाओ को प्राप्‍त करने के इच्‍छुक आवेदनकर्ताओं द्वारा उक्‍त पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन एवं निर्धारित शुल्‍क का भुगतान किया जावेगा। इस हेतु आवेदनकर्ता को ऑनलाईन आवेदन पत्र मे चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्‍तावेजों की स्केण्‍ड प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। एनओसी, अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्‍क कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखा शीर्ष (0070-अन्‍य प्रशासिनक सेवाओ 060-अन्‍य सेवाएं 103 विस्‍फोटक अधिनियम) में ऑनलाईन ही भुगतान किया जावेगा। चिहिंत 19 सेवाओं को प्राप्‍त करने के लिए पात्र व्‍यक्ति की आयु न्‍यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, माननीय न्‍यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नही होना चाहिए तथा जिन्‍हे दण्‍ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्‍याय 8 के तहत परिशांति कामय रखने और सदाचार के लिए बंध पत्र निष्‍पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो, उपरोक्‍तानुसार पूर्णत: नियमानुसार भरे गए आवेदनों को संबंधित जिला दण्‍डाधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत ऑनलाईन कार्यवाही सुनिश्चित कर, डिजिटल हस्‍ताक्षरयुक्‍त एनओसी, अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी।

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