समय पर सेवाएं नहीं देने पर चार अधिकारियों को कलेक्‍टर ने जारी किया नोटिस

Neemuch Headlines September 1, 2020, 5:49 pm Technology

नीमच। कलेक्‍टर जितेन्‍द्र सिंह राजे द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय सीमा बाह्य आवेदनों के लम्बित होने पर और समय सीमा में सेवाएं प्रदाय नहीं करने पर तहसीलदार रामपुरा, नायब तहसीलदार नीमच, सीएमओ रामपुरा, अपर तहसीलदार नीमच को प्रतिदिन के मान से 250 रूपये अधिकतम 5 हजार रूपये, जुर्माना करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। कलेक्‍टर द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र में कहा गया है, कि क्‍यों ने उनके विरूद्ध लोकसेवा गारंटी अधिनियम के की धारा 7(1) के अंर्तगत जुर्माना की कार्यवाही की जाए और संबंधित के वेतन से जुर्माना राशि काटी जाए। इस संबंध में उक्‍त अधिकारियों को कलेक्‍टर कार्यालय को तीन दिवस में अपना उत्‍तर उपलब्‍ध कराने के निर्देश दिए गए है।

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