नीमच! कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत जिले की समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं भांग, भांग घोटा दुकानें 25 जुलाई 2020 शनिवार एवं 26 जुलाई 2020 रविवार को पूर्ण रूप से बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस अवधि में जिले की सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं भांग का विक्रय, संग्रहण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा जावेगा। इस आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है।