Latest News

निर्माण कार्य की सूचना देना अनिवार्य जानकारी नही देने पर तीन माह तक का कारावास और दो हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान

Neemuch headlines May 26, 2026, 5:35 pm Technology

नीमच । जिला श्रम कार्यालय नीमच से प्राप्‍त जानकारी अनुसार निर्माण स्थलों पर सुरक्षा एवं स्वस्थ कार्यस्थल बनाने और श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुचाने के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल तहत निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था एवं सुरक्षा अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के लिए निर्देश दिए गए है। अधिनियम के अनुसार भवन कार्य प्रांरभ करने से कम से कम 30 दिन पूर्व, उस क्षेत्र में जहां प्रस्तावित भवन या अन्य सनिर्माण कार्य किया जाना है के बारे में जानकारी श्रम विभाग को देना होगी। यदि कोई नियोजक, धारा 46 के अधीन भवन या अन्य संनिर्माण कार्य के प्रांरभ की सूचना नही देता है, तो उसे कारावास, जिसकी अवधि तीन महीने तक की हो सकेगी या जुर्माना जो दो हजार रू तक अथवा दोनों हो सकता है। यह जानकारी श्रम निरीक्षक सज्‍जनसिंह चौहान ने दी है।

Related Post