जावद में ‘सांवरिया धाम’ आवासीय कॉलोनी विकास की सशर्त अनुमति जारी

Neemuch headlines May 4, 2026, 8:28 pm Technology

नीमच । 1.31 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी कॉलोनी, 33 भूखंड नगर परिषद के पास बंधक कलेक्टर हिमांशु चंद्रा द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2001 के तहत कस्बा जावद स्थित भूमि पर आवासीय कॉलोनी ‘सांवरिया धाम’ को विकसित करने की सशर्त अनुमति जारी की गई है। भूमि का विवरण: यह अनुमति कस्बा जावद स्थित निम्नलिखित सर्वे नंबरो की भूमि पर दी गई है: सर्वे नं. 2083/1/2 रकबा 0.403 हेक्टेयर. , सर्वे नं. 2083/4 रकबा 0.439 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2083/2/3 रकबा 0.277 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2083/5/6/2 रकबा 0.099 हेक्टेयर, सर्वे नं. 2101/3/1 रकबा 0.0922 हेक्टेयर कुल रकबा 1.479 हेक्टेयर में से रकबा 1.3102 हेक्टेयर. भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकसित की जाएगी। बंधक भूखंडों की शर्त: कलेक्टर द्वारा कॉलोनी ‘सांवरिया धाम’ के भूखण्ड क्रं. 2, 3 तथा 9 से लगायत 18, 21 से लगायत 28, 32 से लगायत 38, 41 से लगायत 45 एवं 48 कुल 33 भूखण्ड, जिनका कुल क्षेत्रफल 4040.56 वर्ग मीटर है, नगर परिषद जावद के पास बंधक रखे गए हैं। विक्रय पर रोक: आदेशानुसार उक्त बंधक रखे गए भूखण्डों का किसी भी प्रकार से कलेक्टर की अनुमति के बिना विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कॉलोनी विकासकर्ता को सभी शर्तों एवं म.प्र. कॉलोनी विकास नियम 2001 के प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। कलेक्टर चंद्रा ने स्पष्ट किया है कि शर्तों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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