मैरिज गार्डन व मांगलिक भवन संचालक सफाई-पार्किंग का रखें विशेष ध्यान,

Neemuch headlines May 4, 2026, 5:58 pm Technology

नीमच । रात 10 बजे बाद डीजे प्रतिबंधित, अग्निशमन यंत्र व रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, निरीक्षण में गंदगी मिली तो लगेगा जुर्माना नीमच शहर में संचालित निजी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन व सामुदायिक भवनों के संचालकों की बैठक सोमवार को तहसील कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में एसडीएम संजीव साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक के मुख्य बिंदु: बैठक में विवाह समारोह व अन्य आयोजनों के बाद होने वाली गंदगी, बदबू तथा पार्किंग की समस्या पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। एसडीएम की सख्त हिदायत: एसडीएम श्री साहू ने सभी मेरिज गार्डन, मांगलिक भवन संचालकों को पर्याप्त साफ-सफाई रखने व पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था रखने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि निरीक्षण के दौरान यदि कहीं भी गंदगी पाई गई अथवा पार्किंग व्यवस्था के अभाव में आवागमन प्रभावित होता पाया गया, तो संबंधित के विरुद्ध जुर्माना एवं मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन को सील करने जैसी सख्त कार्यवाही की जावेगी। अन्य महत्वपूर्ण निर्देश: ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण: रात 10:00 बजे बाद ध्वनि विस्तार यंत्रों (डीजे) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अग्नि सुरक्षा: सभी मांगलिक भवनों में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए। रजिस्ट्रेशन: मांगलिक भवन का नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। नियमों का पालन: मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन संचालकों को शासन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उपस्थित अधिकारी: बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती दुर्गा बामनिया सहित नीमच शहर में संचालित विभिन्न मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन व सामुदायिक भवन के संचालक तथा स्वास्थ्य शाखा व राजस्व शाखा के कर्मचारी उपस्थित थे।

एसडीएम साहू ने कहा, कि शहर की स्वच्छता एवं सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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