नीमच । फसल नरवाई एक धरोहर है, जिससे जैविक खाद बनाए, जलाए नहीं। अगर हम फसल नरवाई को जलाते है तो हम नरवाई को जलाकर भूमि को बंजर बनाने व पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य कर रहे है,
इसलिए किसान भाईयों को सलाह दी जाती है कि फसल नरवाई को कभी नहीं जलाए। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हिमांशु चंद्रा द्वारा फसल अवशेष /नरवाई जलाने से पर्यावरण, जन स्वास्थ्य एवं जीव जन्तुओं कों होने वाली हानि की घटनाओं कों दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत नीमच जिले फसल अवशेष/नरवाई जलाना आदेशानुसार प्रतिबंधित किया गया है, प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। 2 एकड़ तक की भूमि पर 2500/-प्रति घटना, 2-5 एकड़ तक की भूमि पर 5000/-प्रति घटना तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15000/- प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड वसल किया जायेगा। 111