सिंगोली। कलेक्टर के आदेशानुसार दिनांक 26/02/2026 म. प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 90 के अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रशासकीय कार्य व्यवस्था तथा जनगणना 2027 के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद सिंगोली में पदस्थ कपिल सिंह राजावत, राजस्व उप निरीक्षक, नगर परिषद सिंगोली को अपने वर्तमान कार्य के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद सिंगोली का अतिरिक्त प्रभार तथा जनगणना चार्ज अधिकारी का दायित्व सौपा गया है।
शासन से मुख्य नगरपालिका अधिकारी की व्यवस्था होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। अपने कार्य के साथ राजावत इस अतिरिक्त कार्यभार के दायित्व का निर्वाह भी करेगे।