रतलाम । वर्तमान में संचालित बोर्ड परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों की तैयारी एवं शांत अध्ययन वातावरण सुनिश्चित करने हेतु तेज ध्वनि में डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक रतलाम श्री अमित कुमार द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में थाना पिपलौदा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए कायमी अपराध क्रमांक 35/2026, धारा 223 बीएनएस एवं 7/15 म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 16.02.2026 को समय 14:00 बजे, सांदिपनी विद्यालय के सामने पिपलौदा क्षेत्र में आरोपी राहुल पिता कारूलाल मीणा (उम्र 24 वर्ष), निवासी सिल्याखेड़ी, थाना कोटड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा तेज ध्वनि में डीजे साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था, जो कि श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं दण्डाधिकारी, उपखण्ड जावरा जिला रतलाम (म.प्र.) के आदेश क्रमांक 5012/रीडर-2/2025, दिनांक 24.12.2025 का उल्लंघन पाया गया। सूचना प्राप्त होने पर थाना पिपलौदा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर उसके कब्जे से बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP 43 ZG 2445 तथा उसमें रखा डीजे साउंड सिस्टम जप्त किया गया।