नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशन में कानून का पालन नहीं कर जबरन रास्ता बंद करने वालों पर कठोर कारवाही की जा रही है।
इसी क्रम में शुक्रवार को अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, मनासासुश्री किरण आंजना के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0004/अ-74/2025- 26 में ग्राम पिपल्या घोटा के कृषक किशोर शर्मा के खेत पर जाने के रास्ते को नायब तहसीलदार, कुकड़ेश्वर द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक-10/अ-13/2021-22 में आदेश पारित करने के बाद भी ग्राम के ही भेरू पिता शंकरलाल गायरी और दयाराम पिता शंकरलाल गायरी द्वारा बार बार आदेश पालन नहीं कर अवमानना कर कृषक किशोर को परेशान करने पर नियमानुसार 15 दिवस के कारावास हेतु उपजेल जावद में भेजा गया।
यह जानकारी एसडीएम मनासा सुश्री किरण आंजना ने दी है।