नीमच। नवीन नीमच कृषि उपज मंडी में 3 मार्च 2025 को राकेश भारद्वाज (पूर्व मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष और वर्तमान में मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ) के गोदाम पर करंट लगने से एक 32 वर्षीय युवक मनोज पिता नरसिंह यादव की मृत्यु हो गई थी । मामले में पुलिस ने मई 2025 में गजेंद्र कुमार यादव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 106/1 के तहत आरोपी बनाया था, मामले को लेकर मृतक मनोज के भाई त्रिलोक प्लास ने लंबे समय तक शासन प्रशासन पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया की यह दुर्घटना राकेश भारद्वाज की लापरवाही के कारण हुई थी, मामले में पुलिस ने जिसे आरोपी बनाया उसने भी आरोप लगाए कि राकेश भारद्वाज ने मजदूरी के रूपए देने का झांसा देकर कोरे कागज पर साईन करवा लिए और फर्जी शपथ पत्र देकर थाने में आरोपी बनवा दिया और स्वयं को मामले से बचा लिया, लेकिन मृतक के भाई त्रिलोक प्लास मामले को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे और अब जाकर पुलिस जांच में राकेश भारद्वाज द्वारा दिया गया शपथ पत्र मिथ्या पूर्ण निकाला, जिस पर पुलिस ने राकेश भारद्वाज को भी आरोपी बनाया है । जानकारी देते हुए नीमच कैंट थाना प्रभारी निलेश अवस्थी ने बताया कि मामले में राकेश भारद्वाज द्वारा जो शपथ पर प्रस्तुत कर यह दावा किया गया था कि उनके गोदाम पर निर्माण कार्य का ठेका गजेंद्र कुमार यादव को दिया गया था उन्हें दुर्घटना की लापरवाही के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं, जब तथ्य की जांच की गई तो पाया गया कि ठेका देना अलग बात है लेकिन सुरक्षा संबंधी मामलों की जिम्मेदारी केवल ठेकेदार की होगी यह शपथ पत्र में कहीं शामिल नहीं था, इस तथ्य को लेकर आज राकेश भारद्वाज को उपरोक्त मामले में आरोपी बनाया गया है ।