नीमच ।खाद्य सुरक्षा नीमच की टीम द्वारा सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायत के निराकरण हेतु 14 जुलाई 2025 को मूलचंद मार्ग नीमच स्थित होटल यादगार का निरीक्षण खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया।
निरीक्षण के समय मौके पर फर्म के मालिक मोहम्मद आरिफ पिता अब्दुल गनी उपस्थित पाए गए। मौके पर मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ चिकन नॉनवेज सब्जी आदि का निर्माण अस्वच्छ परिस्थितियों में विक्रय, भंडारण होते पाया गया। फर्म के मालिक के पास वेध खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी द्वारा प्रकरण विवेचना उपरांत अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर प्रकरण खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम 2006 के अंतर्गत न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त दंडाधिकारी नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मोहम्मद आरिफ पिता अब्दुल गनी मालिक होटल यादगार मूलचंद मार्ग नीमच पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धाराओं के अंतर्गत एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्यवाही श्री राजू सोलंकी एवं यशवंत कुमार शर्मा द्वारा की गई थी। यह जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी ने दी है।