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कलेक्‍टर द्वारा अवैध खनिज परिवहन के सात प्रकरणों में 23.25 लाख से अधिक की शास्‍ति आरोपित

Neemuch headlines October 11, 2025, 5:17 pm Technology

 नीमच। कलेक्‍टर हिमाशु चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के सात प्रकरणों में अनावेदकों पर कुल 23 लाख 25 हजार 275 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है। कलेक्‍टर ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अनावेदक वाहन मालिक अशोक कुमार पिता कन्‍हैयालाल धाकड़ निवासी मण्‍डज्ञवरी तहसील बेगु जिला चित्‍तौडगढ के पास रेत परिवहन के लिए रायल्टी पास नहीं पाये जाने पर खनिज की रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि 48875 रूपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख रूपये ,

इस प्रकार वाहन चालक , मालिक पर कुल 4 लाख 46 हजार 875 रूपए की शास्ति अधिरोपित की गई हैं। खनि अधिकारी को निर्देशित किया है, कि अधिरोपित जुर्माने की शासकीय कोष में जमा होने पर जप्त शुदा वाहन डम्‍पर क्रमांक RJ09GC6212 को मुक्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। खनिज सर्वेयर द्वारा एक अक्‍टूबर 2025 को रतनगढ़ में आकस्मिक भ्रमण के दौरान रैत से भरा वाहन जप्‍त किया गया था। इस पर अवैध खनिज परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया था। कलेक्‍टर चंद्रा द्वारा अवैध खनिज परिवहन के 6 अन्‍य प्रकरणों में पारित आदेशानुसार अनावेदक अशोक कुमार पिता सत्‍यनारायण वैष्‍णव निवासी होड़ा माण्‍डलगड़ राजस्‍थान द्वारा बगैर रायल्‍टी पास के रैत खनिज परिवहन करने पर रायल्‍टी के 15 गुना 65625 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 4 लाख रूपये कुल 4 लाख 65 हजार 625 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई हैं।

अनावेदक झोपडिया माण्‍डलगढ़ निवासी जगदीश गुर्जर पर बगैर रायल्‍टी के रैत परिवहन करने पर 65625रायल्‍टी की 15 गुना अर्थशास्त्रि एक 4 लाख रूपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति कुल 465,625 रूपये की शास्ति आरोपित की गई है ।अनावेदक माण्‍डलगढ़ रोड़ सिगोली निवासी शिवकुमार पिता रामस्‍वरूप पर बगैर रायल्‍टी के खनिज परिवहन करने पर रायल्‍टी का 15 गुना अर्थशास्ति 46875 रूपये एवं 4 लाख रूपये पर्यावरण क्षतिपूर्ति, कुल 4,46,875 रूपये की शास्ति आरोपित की है।परपडि़या जावद निवासी भूरालाल पिता हुकमा गुर्जर पर बगेर रायल्‍टी पास के खनिज रेत परिवहन करने पर रायल्‍टी का 15 गुना 46,875 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति चार लाख रूपये कुल 4 लाख 46 हजार 875 रूपये की शास्ति अधिआरोपित की गई है।इसके अलावा अनावेदक चिरमीखेडा़ जावद निवासी राजू पिता कन्‍हैयालाल गुर्जर पर बगैर रायल्‍टी के पास गिट्टी के परिवहन करने पर रायल्‍टी का 15 गुना 5400 रूपये एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति 48 हजार रूपये कुल रूपये 53 हजार 400 रूपये की शास्ति आरोपित की गई है ।

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